शौचालय योजना में कथित अनियमितता पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित, जांच शुरू
आजमगढ़। व्यक्तिगत शौचालय योजना से जुड़े एक मामले में जिला पंचायत राज विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया है। विभागीय स्तर पर की गई प्रारंभिक जांच में अनियमितता के संकेत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया।
जानकारी के अनुसार, मिर्जापुर विकास खंड के एक गांव की निवासी महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि योजना के अभिलेखों में उनकी वैवाहिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों का गलत उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय के साथ-साथ जन शिकायत पोर्टल पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।
शिकायत के परीक्षण और भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक तथ्यों के बीच अंतर पाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका की जांच शुरू की।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी निर्धारित होने पर ग्राम पंचायत अधिकारी संतोष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की विस्तृत विभागीय जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत जानकारी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।








