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आजमगढ़ गैंगस्टर एक्ट में वांछित दो महिलाएं गिरफ्तार, चोरी के मामलों में भी नाम आया सामने

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कोतवाली पुलिस ने नरौली प्राइवेट बस स्टैंड के पास से दोनों को पकड़ा, चोरी की घटनाओं में कथित संलिप्तता के आधार पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा।

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाओं को बुधवार, 30 सितंबर 2026 को नरौली स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास से सुबह करीब 10:45 बजे गिरफ्तार किया गया!

मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी

पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय पुलिस टीम के साथ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित महिलाओं की तलाश कर रहे थे।

इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित दोनों महिलाएं नरौली प्राइवेट बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से दोनों को पकड़ लिया। पहचान और आवश्यक जांच के बाद उन्हें नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिलाओं की पहचान निम्नलिखित रूप में हुई है:-

शीला देवी (35 वर्ष): पुत्री सीताराम, निवासी सिधुआपार, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

काजल (24 वर्ष): पत्नी करन, निवासी लखनपारा, पोस्ट भाटपार, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

चोरी के मामलों में भी दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दोनों महिलाओं के विरुद्ध चोरी से संबंधित मामलों में भी मुकदमे दर्ज हैं।शीला देवी के विरुद्ध थाना कोतवाली, आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 174/2026 तथा थाना जीयनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 99/2026 दर्ज होने का उल्लेख है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा अपराध संख्या 509/2026 दर्ज है।

वहीं, काजल के विरुद्ध थाना कोतवाली, आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 174/2026 और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा अपराध संख्या 509/2026 दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

दोनों महिलाओं के विरुद्ध थाना कोतवाली में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 2(b)(1)/3(1) के तहत कार्रवाई की गई है।

आठ सदस्यीय पुलिस टीम ने की कार्रवाई

इस गिरफ्तारी अभियान में प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, उपनिरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल अभय सिंह, कांस्टेबल सुजीत शर्मा, कांस्टेबल राहुल पाण्डेय, महिला कांस्टेबल खुशबू सिंह और महिला कांस्टेबल प्रियंका सिंह शामिल रहीं।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया तथा दोनों महिलाओं के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

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