मतदाता सूची में लिपिकीय त्रुटियों के कारण किसी मतदाता को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा
आजमगढ़ 22 अक्टूबर 2026/ मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 मतदाता सूची में लिपिकीय त्रुटियों के कारण किसी मतदाता को मताधिकार से वंचित न किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए है।
मतदान के दिन मतदाता सूची में मतदाता के विवरण में आंशिक लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियां होने के आधार पर किसी भी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न होना पड़े।
पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान कार्मिकों को भी यह निर्देशित कर दिया जाय कि लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटियों के कारण किसी भी मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा।
इसके साथ ही जनपद स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया हैं ताकि मतदाता की इस प्रकार की शिकायत आने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण किया जाएगा।








