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आजमगढ़ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और ब्लैकमेल करने का आरोप, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

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दो साल तक शादी का झांसा देने का आरोप, शादी की जानकारी सामने आने पर दूरी बनाने की कोशिश करने पर धमकी देने का मामला दर्ज

आजमगढ़। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, अपनी शादी की बात छिपाने और बाद में ब्लैकमेल कर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त को रोडवेज से गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

शादी का झांसा देने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 को पीड़िता की ओर से थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि विशाल विक्रम सिंह ने शादी का झांसा देकर करीब दो वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए और अपनी शादी की बात छिपाए रखी। जब पीड़िता को उसकी शादी की जानकारी हुई और उसने दूरी बनाने की कोशिश की, तो कथित तौर पर उसे ब्लैकमेल कर धमकी दी जाने लगी।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 551/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 और 351(3) में अभियोग पंजीकृत किया गया।

रोडवेज से हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को रोडवेज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सौरभ त्रिपाठी ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। इस दौरान मामले में वांछित अभियुक्त विशाल विक्रम सिंह पुत्र बद्रीनाथ सिंह, निवासी ग्राम लौदह इमादपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र 37 वर्ष को दोपहर 3:05 बजे रोडवेज से गिरफ्तार किया गया पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, हेड कांस्टेबल अभय कुमार सिंह, कांस्टेबल मनीष सिंह और कांस्टेबल जशवन्त चौहान शामिल रहे।

कानूनी स्थिति:-  मामले में लगाए गए आरोप पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं। आरोपों की न्यायिक पुष्टि होना अभी शेष है।

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