किया जमाखोरी या फैलाई अफवाह तो होगी सख्त कार्रवाई….
आजमगढ़, 26 मार्च 2026। जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा की अध्यक्षता में पेट्रोल पम्प संचालकों और एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में निर्देशित किया गया कि सभी पेट्रोल पम्पों पर उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की जाए। जमाखोरी या अवैध भंडारण की आशंका होने पर ऐसे व्यक्तियों को ईंधन न दिया जाए। साथ ही, बिना कारण ‘स्टॉक उपलब्ध नहीं’ जैसे भ्रामक बोर्ड लगाने पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि निगरानी मजबूत हो सके।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पम्पों पर भीड़ न लगाएं। आवश्यकता से अधिक ईंधन खरीदने से भी बचने को कहा गया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या फर्म जमाखोरी या अवैध भंडारण करते पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में संबंधित अधिकारी व पेट्रोल पम्प संचालक मौजूद रहे।









