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SIR पूरा होने वाले राज्यों में Form 6 से हटा अतिरिक्त घोषणा पत्र चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल पर किया बदलाव, गैर-SIR अवधि में पुराने निर्धारित फॉर्म लागू !

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SIR पूरा होने वाले राज्यों में Form 6 से हटा अतिरिक्त घोषणा पत्र चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल पर किया बदलाव, गैर-SIR अवधि में पुराने निर्धारित फॉर्म लागू

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 से SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। आयोग ने बुधवार रात ECINET पोर्टल पर यह बदलाव किया। यह निर्णय आयोग की ओर से 26 सितंबर को लिए गए फैसले के चार दिन बाद लागू किया गया।

Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। SIR के दौरान इसमें एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी, जिसमें आवेदक को अपनी या अपने माता-पिता की पिछली SIR मतदाता सूची में मौजूदगी से संबंधित जानकारी देनी होती थी। अब जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां यह अतिरिक्त घोषणा नहीं देनी होगी।

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया था कि SIR अवधि समाप्त होने के बाद Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग के अनुसार SIR के दौरान Form 6 से जुड़ी घोषणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

रिपोर्टों के अनुसार बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं कई अन्य राज्यों में SIR अभी जारी है, इसलिए वहां Form 6 में संबंधित घोषणा की व्यवस्था फिलहाल बनी रह सकती है।
चुनाव आयोग ने SIR के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए भी प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। ऐसे मामलों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर जाकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे। जरूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन कराने का भी प्रावधान किया गया है।

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