18 अक्टूबर तक न्यायालय या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी
आजमगढ़/बिलरियागंज, 06 अक्टूबर 2026। थाना बिलरियागंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लगातार फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 82 सीआरपीसी/84 BNSS की कार्रवाई की। पुलिस ने अभियुक्त के घर और मोहल्ले में नियमानुसार मुनादी कराकर उसे न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी।

पुलिस के अनुसार थाना बिलरियागंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2026, धारा 2(b)(i)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में गोरख प्रसाद गौड़ उर्फ गौरव पुत्र वीरेन्द्र गौड़ उर्फ नागेन्द्र, निवासी राजेन्द्र नगर (कान्दू टोला), थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही न्यायालय में पेश हुआ।
अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए गैंगस्टर न्यायालय, आजमगढ़ द्वारा गैर-जमानती वारंट (NBW) एवं 82 सीआरपीसी/84 BNSS के आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में 06 अक्टूबर को पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर और मोहल्ले में मुनादी कराकर परिजनों एवं स्थानीय लोगों को न्यायालय के आदेश से अवगत कराया।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को 18 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होगा। निर्धारित अवधि तक उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर तथा कांस्टेबल रोहित त्रिपाठी, थाना जीयनपुर शामिल रहे।








