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फूलपुर में फिर बढ़ी चिंता कई मकानों पर लगे लाल निशान क्या बैनामे में वाली जमीनों पर भी आएगा नोटिस?

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फूलपुर में फिर बढ़ी चिंता, पीडब्ल्यूडी की नई निशानदेही से रिहायशी और व्यापारियों में डर, कई मकानों पर लगे लाल निशान क्या बैनामे में वाली जमीनों पर भी आएगा नोटिस?

फूलपुर, आजमगढ़। तहसील क्षेत्र के ऊदपुर (खोरासन रोड) स्थित रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद बुधवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एक बार फिर लखनऊ–आजमगढ़–बलिया राज्य मार्ग की सरकारी भूमि की पैमाइश कराई। विभागीय टीम ने पैमाइश के दौरान कई मकानों को चिन्हित करते हुए उन पर लाल निशान लगाए।

जानकारी के अनुसार, रेलवे क्रॉसिंग, तहसील मोड़, डाकघर एवं रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कई मकान पूरी तरह से लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि में पाए गए। वहीं कई अन्य मकानों का लगभग 10 से 15 फुट हिस्सा विभाग की भूमि में अतिक्रमित मिला, जिसके चलते उन पर भी लाल निशान लगाए गए। विभागीय अधिकारियों ने संबंधित मकान स्वामियों को निर्धारित समय के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने की सलाह देते हुए अवगत कराया कि ऐसा न करने पर विभागीय एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। अभियान के दौरान बुलडोजर कार्रवाई में लगभग 150 अवैध मकानों एवं दुकानों को ध्वस्त किया गया था। बुधवार को दोबारा हुई पैमाइश और लाल निशान लगाए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है।

क्या है सड़क की सरकारी सीमा? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क किनारे बने कई मकान केवल रिहायशी नहीं हैं, बल्कि उन्हीं से छोटे-छोटे व्यवसाय भी संचालित होते हैं। इन्हीं दुकानों और प्रतिष्ठानों से अनेक परिवारों की रोजी-रोटी चलती है और उनकी दैनिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। ऐसे में आगे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है, तो इसका सीधा असर लोगों की आर्थिक स्थिति और रोजगार पर पड़ सकता है।

फूलपुर कस्बे से गुजरने वाले लखनऊ–आजमगढ़–बलिया राज्य मार्ग की वर्तमान विकसित सड़क की चौड़ाई सामान्यतः लगभग 10 से 12 मीटर (33 से 40 फीट) मानी जाती है, जिसमें लगभग 7 मीटर (23 फीट) मुख्य सड़क के दोनों ओर 1.5 से 2.5 मीटर तक शोल्डर/पटरी शामिल होती है। वहीं कई स्थानों पर लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों में सड़क की सरकारी भूमि Right of Way (ROW) 24 मीटर, 30 मीटर या उससे अधिक दर्ज है। इसी सरकारी भूमि के आधार पर विभाग द्वारा पैमाइश एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

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