मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, समन रद्द करने से इनकार
मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 2019 में मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जारी आदेश को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति बोरकर ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में कोई कानूनी खामी नजर नहीं दिखी, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें बदनाम किया। श्रीश्रीमल द्वारा शिकायत में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें प्रधानमंत्री को ‘कमांडर इन थीफ’ कहा गया था।
राहुल गांधी ने गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत के 28 अगस्त 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने 2021 के अपने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक स्थगित रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।








