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कूटरचित दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

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कूटरचित दस्तावेजों से शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी मुंबई से गिरफ्तार

आजमगढ़। निजामाबाद पुलिस ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस एवं अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी रिवाल्वर, 33 जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस समेत आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं।

पुलिस के अनुसार, 29 सितंबर 2026 को सूचना मिली थी कि ग्राम मिर्जापुर निवासी मिर्जा अयाज बेग और उसके सहयोगियों द्वारा बाहरी लोगों को गांव का निवासी दर्शाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए जाते हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस और अन्य सरकारी लाभ दिलाए जाने का आरोप है।

जांच में सामने आया कि मो. इबराक खान पुत्र इमदाद खान, जो वर्तमान में मुंबई में रह रहा था, के नाम ग्राम मिर्जापुर के पते पर परिवार रजिस्टर, विद्यालय अभिलेख समेत अन्य कथित कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए गए। पुलिस के मुताबिक इन्हीं अभिलेखों के आधार पर वर्ष 2010 में उसके नाम रिवाल्वर का शस्त्र लाइसेंस जारी कराया गया था।

मामले में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 245/2026, धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 29/30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

मुंबई पहुंचकर पुलिस ने की गिरफ्तारी

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निरीक्षक (अपराध) जयप्रकाश यादव और उपनिरीक्षक चित्रांशु मिश्रा पुलिस टीम के साथ मुंबई पहुंचे। थाना ओशिवरा पुलिस के सहयोग से आरोपी के वर्तमान पते पर दबिश देकर इबराक खान (42 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक रिवाल्वर 32 बोर, 33 जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड भी बरामद किए गए।

आरोपी को मुंबई के बांद्रा स्थित न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया, जिसके बाद 4 अक्टूबर को उसे थाना निजामाबाद लाया गया। पुलिस की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जांच में अन्य नाम भी सामने आए

पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान शाहिद मोहम्मद खान के नाम से भी वर्ष 2010 में ग्राम मिर्जापुर के पते पर शस्त्र लाइसेंस जारी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि इस लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों के संबंध में भी जांच की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया कि मो. इबराक खान और शाहिद मोहम्मद खान के नाम SIR Voter List-2026 में ग्राम मिर्जापुर के पते पर दर्ज पाए गए, जबकि ग्राम प्रधान की रिपोर्ट, परिवार रजिस्टर और अन्य अभिलेखों के आधार पर दोनों के गांव के निवासी होने की पुष्टि नहीं हुई।

पुलिस के अनुसार, मामले में मिर्जा अयाज बेग की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि बाहरी व्यक्तियों को गांव का निवासी दर्शाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराने और शस्त्र लाइसेंस समेत अन्य सरकारी लाभ दिलाने में उसकी भूमिका रही है। पुलिस ने बताया कि विवेचना में सामने आए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक (अपराध) जयप्रकाश यादव, उपनिरीक्षक चित्रांशु मिश्रा, मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार यादव और आरक्षी शाश्वत त्रिपाठी शामिल रहे।

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