100 रुपये का जाली नोट बरामद, साथी पर भी लगाया गया जाली नोट देने का आरोप
आजमगढ़। थाना रौनापार क्षेत्र में देशी शराब की दुकान पर जाली नोट देकर शराब खरीदने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 100 रुपये का एक जाली नोट बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया
पुलिस के अनुसार, 6 अक्टूबर 2026 को महराजगंज थाना क्षेत्र के सहदेवगंज निवासी उदयभान यादव पुत्र स्वर्गीय तिलक यादव, जो देशी शराब की दुकान पर सेल्समैन हैं, ने थाना रौनापार में लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया कि रामअशीष यादव उर्फ बग्गड़ ने अपने साथी पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय को 100-100 रुपये के दो जाली नोट देकर गांगेपुर मठिया स्थित देशी शराब की दुकान से शराब खरीदने के लिए भेजा था।
मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना रौनापार पुलिस ने तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 285/2026, धारा 179/180 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रौनापार पुलिस को आरोपी के संबंध में सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने 7 अक्टूबर 2026 को ग्राम पहाड़पुर गोड़ौली इंटरलॉकिंग के पास घेराबंदी कर आरोपी पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय पुत्र सुबाष राय, निवासी जोकहरा, थाना रौनापार, उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी का समय सुबह करीब 6:17 बजे रहा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 100 रुपये का एक जाली नोट बरामद किया गया।
पहले से दर्ज हैं तीन मुकदमे
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार पंकज राय उर्फ विनय कुमार राय का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके खिलाफ थाना रौनापार में पूर्व में दो मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा वर्तमान मामले को मिलाकर उसके खिलाफ कुल तीन अभियोग दर्ज बताए गए हैं गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना रौनापार में मु0अ0सं0 285/2026, धारा 179/180 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस टीम
अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रमेश कुमार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रामअनुज शुक्ला और कांस्टेबल रविशंकर चौरसिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।








