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आजमगढ़ में अवैध पटाखों के भंडारण का खुलासा, 672 किलो पटाखों के साथ दो गिरफ्तार

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अतरौलिया में किराये के मकानों में छिपाकर रखा गया था पटाखों का जखीरा, बरामद माल की अनुमानित कीमत 5.47 लाख रुपये

आजमगढ़, 01 नवंबर 2026। दीपावली पर्व के मद्देनजर अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतरौलिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

पुलिस ने कस्बे में अलग-अलग स्थानों पर किराये के मकानों में बिना वैध लाइसेंस रखे गए कुल 672 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख 47 हजार रुपये बताई गई है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 1 नवंबर को अतरौलिया पुलिस को सूचना मिली कि कस्बे में अलग-अलग स्थानों पर किराये के मकानों में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर तलाशी ली।

पहली कार्रवाई में 325 किलो पटाखे बरामद

पुलिस ने सम्मो माता मंदिर के निकट आकाश कुमार सिंह के मकान में छापेमारी की। यहां किरायेदार विरेन्द्र कुमार गुप्ता के कमरे की तलाशी के दौरान 24 गत्तों में विभिन्न प्रकार के कुल 325 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 65 हजार रुपये आंकी गई। पुलिस ने आरोपी विरेन्द्र कुमार गुप्ता (42) को सुबह करीब 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।

दूसरे मकान से 347 किलो पटाखे मिले

इसके बाद पुलिस टीम ने पटेल तिराहे के पास मिस्त्री चाचा के मकान में किरायेदार प्रवीण गुप्ता उर्फ पिन्टू के कमरे की तलाशी ली। यहां 10 बोरियों और 9 गत्तों में रखे विभिन्न प्रकार के कुल 347 किलोग्राम पटाखे बरामद किए गए। इनकी अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 82 हजार रुपये बताई गई। पुलिस ने प्रवीण गुप्ता उर्फ पिन्टू (36) को सुबह करीब 4:20 बजे गिरफ्तार किया।

विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का भंडारण कर रहे थे। इस मामले में थाना अतरौलिया में दोनों के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विरेन्द्र कुमार गुप्ता के विरुद्ध मु0अ0सं0-393/2026 तथा प्रवीण गुप्ता उर्फ पिन्टू के विरुद्ध मु0अ0सं0-394/2026 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया गया।

प्रवीण गुप्ता का पूर्व आपराधिक इतिहास भी दर्ज

पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी प्रवीण गुप्ता उर्फ पिन्टू के विरुद्ध पूर्व में थाना कन्धरापुर में वर्ष 2007 में मु0अ0सं0-727/2007 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि, उक्त मुकदमे में 16 फरवरी 2022 को माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त किया जा चुका है।

थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दूबे के नेतृत्व में उपनिरीक्षक विश्राम गुप्ता, संजय कुमार सिंह, देवी शंकर पाण्डेय, हेड कांस्टेबल सन्त कुमार, गोविन्द मौर्या, कांस्टेबल सुमित सिंह, महेन्द्र कुमार, महिला कांस्टेबल निधि मिश्रा और सविता कुमारी शामिल रहीं।

कुल बरामदगी: 672 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे, अनुमानित कीमत 5 लाख 47 हजार रुपये।

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