स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, 544 वाहनों का पंजीयन निलंबित
आजमगढ़, 11 जुलाई। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध दस्तावेज और सुरक्षा मानकों के संचालित विद्यालय वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर चालान, वाहन सीज करने सहित अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।
संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में विद्यालय वाहनों की सुरक्षा और छात्र-छात्राओं के सुरक्षित आवागमन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में परिवहन विभाग लगातार विद्यालय प्रबंधनों को वाहनों के सभी आवश्यक अभिलेख एवं सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दे रहा है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक विभिन्न विद्यालयों को कम से कम छह बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल से 31 मई के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों ने विद्यालयों का भ्रमण कर वाहन संबंधी कमियों से प्रबंधन को अवगत कराया तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद 544 विद्यालय वाहनों के परमिट और फिटनेस की अवधि समाप्त होने के बाद भी दस्तावेज पूरे नहीं कराए गए, जिसके चलते ऐसे वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है।
परिवहन विभाग के अनुसार जनपद में बिना वैध प्रपत्रों अथवा निर्धारित सुरक्षा मानकों के संचालित विद्यालय वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान जारी है। जांच में अनियमितता पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत चालान, वाहन सीज करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रबंधन की होगी।
संभागीय परिवहन अधिकारी ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं विद्यालय वाहनों से स्कूल भेजें, जिनके सभी आवश्यक दस्तावेज, परमिट, फिटनेस और सुरक्षा मानक पूर्ण हों। साथ ही विद्यालय प्रबंधनों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों के अभिलेख अधूरे हैं, उनका संचालन किसी भी स्थिति में न कराया जाए।








