न्यायालय के आदेश पर तरवां पुलिस ने की कार्रवाई, NBW और धारा 82 की कार्रवाई के बाद सार्वजनिक रूप से दी गई सूचना
आजमगढ़। तरवां थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज से जुड़े मुकदमे में लगातार फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुनादी कराई। पुलिस ने अभियुक्त को 29 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक उपस्थित न होने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
मामला मु0अ0सं0 137/2026, धारा 420/467/468/471/506 भादवि, थाना तरवां से संबंधित है। मुकदमे में नामजद अभियुक्त दीपक गौड़ पुत्र रामबदन गौड़, निवासी ग्राम राजापुर भड़सर, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर लगातार फरार चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहा है और न ही न्यायालय में पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) तथा धारा 82 सीआरपीसी (धारा 84 बीएनएसएस) के तहत आदेश जारी किया गया है।
घर और मोहल्ले में कराई गई मुनादी
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 4 अक्टूबर 2026 को तरवां पुलिस टीम अभियुक्त के घर और मोहल्ले में पहुंची। पुलिस ने नियमानुसार मुनादी कराकर न्यायालय के आदेश की जानकारी आमजन को दी।
मुनादी के दौरान अभियुक्त को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वह 29 अक्टूबर 2026 तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित हो जाए। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई के साथ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस टीम
– उ0नि0 रुपेश सिंह, चौकी प्रभारी रासेपुर, थाना तरवां — विवेचक
– का0 अरविन्द कुमार, थाना तरवां








