जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सिधारी पुलिस ने जेसीबी और मोटरसाइकिल की कुर्की की कार्रवाई की, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है मुकदमा
आजमगढ़। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के सहयोगी सुनील कुमार सिंह की करीब 28.90 लाख रुपये बाजार मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को थाना सिधारी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत एक जेसीबी और एक मोटरसाइकिल को जब्त करने की कार्रवाई की पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह पुत्र तीर्थराज सिंह निवासी ताहिरपुर बघावर, थाना रौनापार, आजमगढ़ के खिलाफ थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 601/2025 दर्ज है। मामले की विवेचना थाना सिधारी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है।
अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करने का आरोप
पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध आपराधिक अभिलेखों के आधार पर आरोप है कि अभियुक्त ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों के जरिए आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित किया तथा अपने नाम से संपत्तियां खरीदीं। पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों को अर्जित करने के लिए वैध आय का स्रोत प्रथम दृष्टया ज्ञात नहीं हो सका इस मामले में पुलिस रिपोर्ट और विधिक अभिमत के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने 3 अक्टूबर 2026 को दोनों वाहनों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस ने अभियुक्त के घर के बाहर से वाहनों को जब्त किया।
जेसीबी की बाजार कीमत 28 लाख रुपये
जब्त संपत्तियों में जेसीबी वाहन संख्या UP-50-DT-4150 शामिल है, जिसकी बाजार कीमत करीब 28 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल संख्या UP-50-BD-0560 भी जब्त की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 90 हजार रुपये आंकी गई है दोनों वाहनों का कुल बाजार मूल्य 28 लाख 90 हजार रुपये है। पुलिस ने जब्ती की एक प्रति अभियुक्त के पुत्र सोनू सिंह को उपलब्ध कराई। इसके बाद जब्त जेसीबी और मोटरसाइकिल को थाना रौनापार परिसर में खड़ा कराया गया।
हत्या के प्रयास, आर्म्स और एनडीपीएस एक्ट समेत सात मुकदमे
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार सिंह के खिलाफ हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2002 का जीयनपुर थाना क्षेत्र का मामला, वर्ष 2011 के आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले तथा वर्ष 2025 का गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा शामिल है आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की जब्ती और कुर्की की कार्रवाई नियमानुसार लगातार जारी है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।








