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आजमगढ़: 14 साल पुराने NDPS मामले में दोषी को सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना

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आजमगढ़: 14 साल पुराने NDPS मामले में दोषी को सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना

आजमगढ़। जनपद पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एक पुराने मादक पदार्थ तस्करी मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के चलते यह निर्णय सामने आया।

मामला थाना अतरौलिया क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2012 में नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से लगभग 200 ग्राम प्रतिबंधित नशीला पदार्थ (डायजापाम) बरामद किया गया था। बरामदगी के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-3), आजमगढ़ की अदालत ने अभियुक्त रमेश मिश्रा, निवासी भानीपुर, थाना अतरौलिया, को दोषी ठहराया।

न्यायालय ने दोषी को पहले से जेल में बिताई गई अवधि के बराबर एक माह के कारावास की सजा सुनाते हुए 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रहेगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुराने लंबित मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग के समन्वित प्रयासों से मामलों की प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई जारी है, ताकि कानून के प्रति लोगों का विश्वास और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

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