न्यायालय के आदेश पर बीएनएसएस की धारा 84 के तहत हुई कार्रवाई, ग्राम खुरहट में सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा किया गया नोटिस
आजमगढ़, 11 अक्टूबर 2026। आजमगढ़ के थाना सिधारी में पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की। बीएनएसएस की धारा 84 के अंतर्गत जारी प्रक्रिया का नियमानुसार तामीला कराते हुए अभियुक्त के घर और गांव के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किया गया। इसके साथ ही गवाहों की मौजूदगी में मुनादी भी कराई गई।
पुलिस के अनुसार, थाना सिधारी में मुकदमा अपराध संख्या 267/2026 धारा 137(2) और 87 बीएनएस के तहत दर्ज है। इस मामले में ग्राम खुरहट, थाना रानीपुर, जनपद मऊ निवासी अभिषेक राजभर पुत्र हरेन्द्र राजभर (उम्र करीब 22 वर्ष) वांछित है। मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक यशवन्त सिंह कर रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय से बीएनएसएस की धारा 84 के अंतर्गत जारी प्रक्रिया का 10 अक्टूबर 2026 को नियमानुसार तामीला कराया गया। इस दौरान निरीक्षक शिव कुमार यादव, वरिष्ठ उपनिरीक्षक यशवन्त सिंह और आरक्षी शाहिल खान ने गवाहों की उपस्थिति में अभियुक्त के घर तथा ग्राम खुरहट के सार्वजनिक एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर नोटिस चस्पा किया। साथ ही नियमानुसार मुनादी की कार्रवाई भी कराई गई यह कार्रवाई थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ की पुलिस टीम द्वारा की गई।








