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आजमगढ़ में 17 और 24 अक्टूबर को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान, 12 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

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नए मतदाताओं को नाम जुड़वाने का मौका, 24 अक्टूबर तक जमा होंगे फार्म-6, 7 और 8

आजमगढ़, 16 अक्टूबर 2026। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची को अद्यतन करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों को दूर करने के लिए 17 एवं 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाने की जानकारी दी गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करने और विशेष अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को सहयोग प्रदान करने की अपील की। अभियान के तहत फार्म-6, 7 और 8 प्राप्त किए जाएंगे। इन प्रपत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

12 नवंबर को होगा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन

अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को निर्धारित है।

आलेख्य मतदाता सूची 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त, जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक-एक प्रति मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बिना फोटो वाली सॉफ्ट कॉपी और फोटोयुक्त हार्ड कॉपी शामिल होगी।

किस काम के लिए कौन-सा फार्म भरें?

निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।

फार्म-6: मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए।

फार्म-6ए: प्रवासी भारतीय मतदाताओं का नाम दर्ज कराने के लिए।

फार्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए।

फार्म-8: निवास स्थान बदलने, नाम या अन्य विवरण में संशोधन तथा ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) से संबंधित बदलाव के लिए।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष 2003 का विवरण देना अनिवार्य नहीं है। पात्र नागरिक वर्तमान पहचान और निवास प्रमाण से संबंधित निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर फार्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बीएलए के माध्यम से मतदाता सूची का होगा सत्यापन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे अपने बीएलए के माध्यम से सभी मतदेय स्थलों की मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन कराएं। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में छूट गया है तो फार्म-6 भरवाया जाए। वहीं, मृतक, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा नाम या विवरण में त्रुटि सुधारने के लिए फार्म-8 के माध्यम से कार्रवाई कराई जाए।

संबंधित प्रपत्र निर्धारित पदाभिहित स्थलों, बीएलओ अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय में समय से जमा किए जा सकते हैं।

ग्राम सभाओं में पढ़कर सुनाई जाएगी मतदाता सूची

आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने की तिथि निर्धारित की जाएगी। निर्धारित तिथि पर ग्राम सभा की बैठकों में मतदाता सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। इन बैठकों की सूचना अलग से जारी की जाएगी।

निर्वाचन विभाग का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना तथा मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों से संबंधित त्रुटियों को दूर कर मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना है।

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