सिधारी पुलिस ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत न्यायालय की प्रक्रिया का कराया पालन, आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी
आजमगढ़। सिधारी थाना पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमों में वांछित दो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से जारी धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की प्रक्रिया का पालन कराया है। पुलिस ने आरोपियों के निवास स्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा कराए तथा संबंधित मोहल्लों में मुनादी भी कराई।

पुलिस के अनुसार, थाना सिधारी में दर्ज मुकदमा संख्या 81/2025 और 83/2025 में वांछित वसीम अब्बास निवासी फर्रुखाबाद तथा तालीब अब्बास निवासी महमूदाबाद, सीतापुर के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई।
घर और सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए नोटिस
19 अक्टूबर 2026 को उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने नियमानुसार गवाहों की मौजूदगी में दोनों आरोपियों के निवास स्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा कराए। इसके साथ ही संबंधित मोहल्लों में मुनादी कराई गई, ताकि नोटिस की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जा सके।
किन मामलों में वांछित हैं आरोपी?
पुलिस के मुताबिक, मुकदमा संख्या 81/2025 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) और 317(4) के तहत मामला दर्ज है। वहीं, मुकदमा संख्या 83/2025 में धारा 318(2), 351(2), 317(2) और 317(4) के तहत अभियोग पंजीकृत है पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।








