आजमगढ़ में 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर के.सी. राय पर धारा 107 बीएनएसएस के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
आजमगढ़, 11 जुलाई। आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय की अपराध से अर्जित करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश प्राप्त किया है। पुलिस के अनुसार यह जनपद में धारा 107 बीएनएसएस के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 92/2026 की विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कृष्णचन्द्र राय ने फर्जी खतौनी के माध्यम से जमीन के नाम पर लोगों से ठगी, कूटरचना, आपराधिक न्यासभंग, गैंगस्टर गतिविधियों तथा अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से ग्राम कोडर अजमतपुर में वर्ष 2012 से जमीन खरीदकर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कराया। बाद में अपराध से अर्जित धन के जरिए भवन का लगातार विस्तार, पुनर्निर्माण और रिनोवेशन भी कराया गया। पुलिस का दावा है कि यह इमारत गैंग के सदस्यों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र भी रही।
जांच के दौरान राजस्व विभाग ने भूमि का चिन्हांकन एवं मूल्यांकन तथा लोक निर्माण विभाग ने भवन का तकनीकी मूल्यांकन किया, जिसमें पांच गाटा संख्या में फैली इस संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई।
पुलिस की विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यबीर सिंह ने धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की का आदेश पारित किया। न्यायालय ने अपने आदेश में माना कि अभियुक्त ने अपराध से अर्जित धन के बल पर अवैध संपत्ति का साम्राज्य खड़ा किया और उसके पास भवन निर्माण अथवा ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं पाया गया। न्यायालय ने तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया है।
पुलिस के अनुसार कृष्णचन्द्र राय उर्फ के.सी. राय, निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह (हाल पता कोडर अजमतपुर, थाना कोतवाली), वर्तमान में जेल में निरुद्ध है तथा प्रशासनिक आधार पर उसे पूर्व में अंबेडकरनगर कारागार स्थानांतरित किया जा चुका है। उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, ठगी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, गैंगस्टर्स एक्ट, एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न थानों में 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की उपस्थिति में थाना कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
आजमगढ़ पुलिस ने कहा है कि संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति के तहत आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।








