जंतर-मंतर क्षेत्र में 8 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए जंतर-मंतर क्षेत्र में शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा। सरकारी आदेश के अनुसार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत जारी इस आदेश में सभी तकनीकों की मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निर्धारित अवधि के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित आपराधिक या भड़काऊ गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है।
बताया जा रहा है कि यह निर्णय नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनों के बीच लिया गया है। पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, जिसके बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया। गृह मंत्रालय के अवर सचिव महेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेश दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजा गया है। आदेश के अनुसार, निर्धारित समय तक क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी, जिससे प्रदर्शनकारियों, मीडिया कर्मियों और स्थानीय लोगों की इंटरनेट आधारित संचार सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
हालांकि, समाचार लिखे जाने तक इंटरनेट सेवा निलंबन को लेकर सरकार या प्रदर्शनकारी संगठनों की ओर से कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।







