आजमगढ़, 12 मई 2026। प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई में लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की चर्चित “बड़ी हवेली” को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही अब तक माफिया की कुल 22 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में की गई।

पुलिस के अनुसार ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नम्बर IR-36 का सरगना है। उसके खिलाफ जीयनपुर और कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई।
प्रशासन का दावा है कि हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित लगभग 23 वर्ष पुराने भवन का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया गया था। “बड़ी हवेली” के नाम से चर्चित यह भवन अपराधियों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता रहा है।
लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन कराया गया, जिसके बाद इसे अवैध आय से अर्जित संपत्ति माना गया। संयुक्त निदेशक अभियोजन, आजमगढ़ की विधिक संस्तुति के बाद सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ध्रुव सिंह के खिलाफ वर्ष 1992 से अब तक हत्या, रंगदारी, अपहरण, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत गंभीर धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं।
कार्रवाई के तहत तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया।
आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि जनपद में माफियाओं और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा अपराध से अर्जित संपत्तियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।








